देवास | 09-जनवरी-2017 कलेक्टर आशुतोष अवस्थी ने चिटफंड कंपनी मनकामनेश्वर रियल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड एवं एमआरआई कंपनी की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश पारित किया है। कलेक्टर द्वारा यह कार्यवाही निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत पारित किया गया है। चिटफंड कंपनी की ग्राम बरखेड़ासोमा तहसील बागली स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 932, 933 एवं 943 स्वामी राजेश दशरथ पिता समंदर, अमृतबाई बेवा समंदर जाति धाकड़ तथा दशरथ पिता समंदर का बरखेड़ा सोमा में एक पक्के मकान को कुर्क किया गया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर कार्यालय को सूचना एवं शिकायतें प्राप्त हुई थी कि उक्त चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर दशरथ सिंह द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना पंजीयन के जनता से सार्वजनिक तौर पर धन संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। निक्षेपकों के धन से अपने व्यापार में लगाया जा कर निक्षेपकों के धन को सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। प्राप्त शिकायतों का पुलिस अधीक्षक देवास से परीक्षण कराया गया। थाना सिविल लाइंस देवास में कंपनी के मुख्य डायरेक्टर अंबाराम पिता प्रहलादसिंह धाकड़ निवासी भरोटा द्वारा कंपनी की संपूर्ण संपत्ति बेचने एवं एक्सीडेंट में मौत की जानकारी दर्ज की गई। प्रतिवेदित किया गया कि उक्त वित्तीय संस्था द्वारा जनता से धन संग्रहण का कार्य किया जाकर उस धन को कंपनी के बैंक खातों में जमा किया गया है। उक्त कंपनी ने धोखाधड़ी के उद्देश्य से निक्षेपकों को ज्यादा ब्याज का लालच देकर धन संग्रहण किया और धन का उपयोग कंपनी द्वारा स्वयं के लाभ अर्जन हेतु उपयोग किया गया। उक्त कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा पंजीकृत नहीं है। कंपनी के कार्यकर्ताओं ने जनता से धोखाधड़ी करने के आसन से निक्षेपकों से धन लिया और धन का उपयोग कंपनी द्वारा स्वयं के लाभ अर्जन हेतु किया गया। कलेक्टर द्वारा कराई गई जांच के उपरांत कुर्की की कार्यवाही की गई है।
चिटफंड कंपनी मनकामनेश्वर की संपत्ति कुर्क