नई दिल्लीः सेबी-सहारा विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को बड़ा झटका दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की ‘एंबी वैली’ को जब्त करने के आदेश दिए हैं. सहारा समूह की सबसे बड़ी रियल एस्टेट परियोजना ‘एंबी वैली’ अब से सुप्रीम कोर्ट के कब्जे में आ गई है. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के निवेशकों के बकाया 14,779 करोड़ रुपए की वसूली को लेकर ये सख्त कदम उठाया है. सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख दी है. कोर्ट ने कहा कि रकम की वसूली तक टाउनशिप सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगी. गौरतलब है कि इसी मामले में सहारा प्रमुख सुब्रत राय 2 साल जेल में रह चुके हैं. अभी सुब्रत राय पेरोल पर बाहर हैं. वो बार-बार कुछ रकम चुका कर पेरोल बढ़वाने में कामयाब होते रहे हैं. सहारा प्रमुख की ओर से सेबी को 600 करोड़ रुपये जमा कराए गए जिसके बाद सुब्रत राय सहारा की पैरोल आगे बढ़ाई गई. लेकिन आज कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि वो टुकड़ों में रकम की वसूली के पक्ष में नहीं है. कोर्ट ने साफ किया कि रकम की वसूली की तसल्ली हो जाने पर 39,000 करोड़ रुपये के एंबी वैली वापस सहारा के कब्जे में दे दिया जाएगा. साफ है कि ऐसा न होने की स्थिति में महाराष्ट्र के लोनावाला का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सहारा के हाथ से निकल सकता है कोर्ट ने मांगी सहारा की संपत्तियों की लिस्ट कोर्ट ने कहा कि सहारा 2 हफ्ते में ऐसी संपत्तियों की लिस्ट दे जिन्हें नीलाम कर बकाया रकम वसूली जा सकती है
सहारा ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटकाः एंबी वैली को कब्जे में लिया