सतना।   भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शांति और व्यवस्था को बनाये रखने के अध्याधीन रहते हुये किसी फोटोग्राफर द्वारा विधानसभा उप निर्वाचन हेतु बनाये गये मतदान केन्द्र के बाहर लाईन मे खडे मतदाताओ की भीड के फोटो लेने मे कोई आपत्ति नही है किन्तु किन्ही भी परिस्थितियो मे किसी मतदाता द्वारा ई.व्ही.एम. पर अपना मत अंकित करते हुये फोटो नही लेने दी जायेगी।     भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया प्रतिनिधियो के लिये मतदान केन्द्रो मे प्रवेश के लिये प्राधिकार पत्र जारी किये गये है। जिनमें यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि मतदान की गोपनीयता भंग नही हो इसलिये मतदान केन्द्र के अंदर किसी भी प्रकार की फोटो खीचना या व्हीडियो फिल्म बनाना सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है। प्राधिकार पत्र धारी मीडिया कर्मी पूरे समय रिटर्निंग आफीसर सहायक रिटर्निग आफीसर पीठासीन अधिकारी मजिस्ट्रेट एवं ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियो के सभी निर्देशो का पालन करेगें। प्राधिकार पत्र का उपयोग केवल वही व्यक्ति करेगा जिसके नाम से यह जारी किया गया है। प्राधिकारी पत्र धारी व्यक्ति अपनी सहज पहचान के लिये अपनी मीडिया संस्था द्वारा जारी परिचय पत्र भी साथ मे रखेगें। मतदान केन्द्र मे प्रवेश करने वाले मीडिया कर्मी किसी दस्तावेज को हाथ नही लगायेगें और ना ही किसी व्यक्ति का साक्षात्कार लेगें। मतदान के दिन गैर प्रचार अभियान जोन अर्थात मतदान केन्द्रो से 100 मीटर के क्षेत्र मे कोई साक्षात्कार आदि नही लिया जा सकेगा। मतदान केन्द्र के अंदर किसी भी प्रकार का विच्छृंखल व्यवहार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 131 (1) ख के तहत दण्डनीय अपराध होगा। जिसके लिये जुर्माने के साथ तीन माह तक की सजा हो सकती है।