होशंगाबाद - होशंगाबाद कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने एक आदेश पारित कर कुछ ग्रामों को अशासकीय /निजी नलकूप खनन पर लगे प्रतिबन्ध से ३१ दिसंबर तक मुक्त कर दिया है l गौरतलब है की २३/१०/२०१७ को मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत अशासकीय / निजी नलकूप खनन पर प्रतिबन्ध लगाया गया था l अब इस नए आदेश के अनुसार जिले के शहरी क्षेत्र एवं संलग्न सूची अनुसार ३४० ग्रामों में प्रतिबन्ध यथावत रहेगा, उक्त सूची के अतिरिक्त जिले के शेष ग्रामों में प्रतिबन्ध को दिनांक ३१ दिसंबर २०१७ तक शिथिल किया गया है l यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है l