भोपाल : मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आज बुधवार को शिवराज सरकार की याचिका पर हुई सुनवाई पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।इसके तहत अब मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव करवाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की शिवराज सरकार को बड़ी जीत मिली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ओबीसी आरक्षण के प्रयास आखिरकार सफल हो गए है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मध्यप्रदेश में चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 50 परसेंट तक ओबीसी आरक्षण देने के आदेश दिए है। एक सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई किया जाए। अगले एक सप्ताह में चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए
भोपाल निकाय-पंचायत चुनाव: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, OBC को मिलेगा आरक्षण।*