राजगढ़ 22 जून, 2022 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष दीक्षित द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन 2022 हेतु म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-62 सामान्य अनुज्ञप्ति शर्ता की शर्त कमांक 8 (3) में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुये जिला शाजापुर, भोपाल, सीहोर एवं आगर मालवा में मतदान के दौरान जिले की 05 किलोमीटर के अन्दर आने वाली मदिरा दुकानो को 48 घन्टे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक की अवधि में बंद रखते हुए इस अवधि में शराब का कय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने शाजापुर में 01 जुलाई, 2022 को मतदान के मद्देनजर 5 कि.मी. की परिधि में आ रही सारंगपुर सिटी एवं नजीमाबाद मदिरा दुकानें 29 जून, 2022 को अपरान्ह 03ः00 बजे से 01 जुलाई, 2022 को मतदान समाप्ति तक तथा भोपाल एवं सीहोर में 25 जून, 2022 को मतदान के मद्देनजर 5 कि.मी. की परिधि में आ रही संवासी एवं पीलूखेड़ी मदिरा दुकानें 23 जून, 2022 को अपरान्ह 03ः00 बजे से 25 जून, 2022 को मतदान समाप्ति तक एवं आगर मालवा में 08 जुलाई, 2022 को मतदान के मद्देनजर 06 जुलाई, 2022 को अपरान्ह 03ः00 बजे से 08 जुलाई, 2022 को मतदान समाप्ति तक 5 कि.मी. की परिधि में आ रही धानोदा की मदिरा दुकान बंद रखी हेतु आदेशित किया है तथा इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। समा.क्र./451/103/06/2022 ........0......