मण्डला | 28-फरवरी-2017 अवैध खनिज उत्खनन के प्रकरण का निराकरण करते हुए कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक द्वारा एक व्यक्ति के विरूद्ध एक लाख 98 हजार 750 रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के अनुसार ग्राम टिकरवारा निवासी विवेक चक्रवर्ती द्वारा बिना वैध अनुमति के 75 घनमीटर रेत का अवैध भण्डार ग्राम के ही अन्य व्यक्ति शरद कुमार की भूमि में किया गया था। खनिज निरीक्षक द्वारा जॉच के उपरांत खनिज अधिकारी की माध्यम से उक्त प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर द्वारा संबंधितों को नोटिस जारी किये जाने पर शरद कुमार दुबे ने अपनी भूमि पर रेत भण्डारण के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की। प्रकरण में दोनों पक्षों के साक्ष्य एवं तर्को के आधार पर विवेक चक्रवर्ती द्वारा म.प्र. खनिज (अवैध खनन परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2006 का उल्लंघन पाया गया। इन तथ्यों के आधार पर कलेक्टर द्वारा अवैध भण्डारित रेत के बाजार मूल्य के दस गुना राशि एक लाख 98 हजार 750 रूपये अर्थदण्ड विवेक चक्रवर्ती के उपर अधिरोपित कर भण्डारित रेत राजसात कर खनिज अधिकारी के सुपुर्द कर दी गई है।
मण्डला अवैध रेत भण्डारण के दोषी पर एक लाख 98 हजार रूपये से अधिक जुर्माना