भोपाल 03-मार्च-2017 मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2016-17 में इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 50 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के पात्र विद्यार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। आवेदन पत्र आगामी 21 मार्च तक जमा किये जा सकते है। विदेश में उच्च शिक्षा के अंतर्गत 2 वर्ष की शोध उपाधि के लिए आवेदक को स्नातकोत्तर परीक्षा में 50 प्रतिशत अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए तथा आवेदक को संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अध्यापन, शोध, व्यवसायिक अनुभव या एमफिल उपाधि प्राप्त होना चाहिए। इसी प्रकार 2 वर्ष की स्नातकोत्तर उपाधि के लिए आवेदक को स्नातक उपाधि में 55 प्रतिशत अंको सहित द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए या उसके समतुल्य ग्रेड में उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक की आय 01 जनवरी 2017 को 35 वर्ष से कम होना चाहिए और उसके परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। एक ही परिवार के एक से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। स्थाई जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी से कम स्तर का नहीं होना चाहिए एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा बनाया होना चाहिए। आवेदन का प्रारूप व विस्तृत जानकारी आदिवासी विकास कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
भोपाल विदेश में उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन 21 तक जमा करें