होशंगाबाद | 03-मार्च-2017 नर्मदापुरम् संभाग कमिश्नर श्री उमाकांत उमराव ने शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप निरीक्षण नही करने, खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता के लिए कम नमूने एवं पदीय दायित्वो के निर्वहन में रूचि ना लेने तथा शासकीय कार्य में रूचि ना लेने पर बैतूल के खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष जैन को सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में मनीष कुमार जैन का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय बैतूल निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। उल्लेखनीय है कि गत दिवस कमिश्नर श्री उमराव द्वारा खाद्य व औषधी प्रशासन विभाग बैतूल की समीक्षा की गई थी जिसमें कमिश्नर ने पाया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी मनीष कुमार जैन शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यो के अनुरूप निरीक्षण नही कर रहे हैं एवं खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता जाँच के नमूने भी कम ले रहे हैं। साथ ही यह पदीय दायित्वों के निर्वहन में रूचि नही ले रहे हैं साथ ही पूर्व में कमिश्नर द्वारा चेतावनी देने के बाद भी उनकी कार्य प्रणाली एवं आचरण में किसी प्रकार का परिवर्तन परिलक्षित नही हुआ। अत: म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 9 के तहत कमिश्नर श्री उमराव ने मनीष कुमार जैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
होशंगाबाद कमिश्नर ने बैतूल के खाद्य सुरक्षा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित