मण्डला | 09-मार्च-2017 सर्प के काटने से मृत्यु होने पर मृतक के निकटतम वारिसान को कलेक्टर मंडला द्वारा आर्थिंक सहायता स्वीकृत की गईं है। जारी आदेश के अनुसार ग्राम मूसाखोह तहसील नारायणगंज निवासी शिवचरन पिता श्री रोशनलाल मरावी की मृत्यु सर्प के काटने से होने पर मृतक के निकटतम वारिसान उसके पिता श्री रोशनलाल मरावी को कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक द्वारा चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। सहायता राशि का भुगतान मांग संख्या 58 मुख्य शीर्ष 2245 के तहत विकलनीय होगी।
मण्डला सर्प के काटने से मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता स्वीकृत